मोटर दुर्घटना, देरी से आवेदन करने पर क्लेम ख़ारिज नहीं किया जा सकता: एचसी

बिलासपुर। देरी से आवेदन करने पर क्लेम को खारिज नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने मोटर दुर्घटना दावा के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।
जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की सिंगल बेंच के इस फैसले से प्रदेश के सैकड़ों लोगों को न्याय की उम्मीद जगी है, जो किसी कारणवश निर्धारित समय में कोर्ट नहीं पहुंच पाते हैं। गौरतलब है कि बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मैग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इफको टोक्यो नरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और वाहन मालिकों ने 40 से अधिक सिविल रिवीजन याचिकाएं लगाई थीं, इसमें कहा गया था कि मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 166 (3) के तहत समय सीमा बीत जाने के बाद क्लेम के आवेदनों की सुनवाई का अधिकार ट्रिब्यूनल के पास नहीं है।
हाई कोर्ट ने इसको खारिज करते हुए कहा कि पीड़ितों को केवल समय सीमा की वजह से न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता। हालांकि बीमा कंपनी और आवेदकों को यह छूट रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट के आगामी फैसले को ट्रिब्यूनल के सामने रख सकें। हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब बीमा कंपनियां पीड़ितों के आवेदन को समय सीमा का हवाला देकर रद्द नहीं करवा पाएंगी।
सभी संबंधित मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल्स को निर्देश दिया गया है कि वे इन याचिकाओं पर कानून के अनुसार सुनवाई जारी रखें। चूंकि यह कानूनी मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए हाईकोर्ट ने कहा है कि जब तक वहां से अंतिम फैसला नहीं आता, तब तक ट्रिब्यूनल कोई अंतिम आदेश पारित नहीं करेंगे।






