विधायक पुरंदर ने उठाया प्रदेश में औद्योगिक संस्थानों को लैण्ड बैंक से उद्योग स्थापना हेतु प्रदत्त भूमि का मामला

रायपुर। रायपुर उत्तर के विधायक पुरन्दर मिश्रा ने राज्य में 2019 से जनवरी, 2026 तक उद्योग विभाग/सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा कितने औद्योगिक संस्थानों को लैण्ड बैंक से उद्योग स्थापना हेतु भूमि दी गई है? भूमि प्रदाय पश्चात् सभी औद्योगिक संस्थानों द्वारा राशि जमा कर उद्योग प्रारंभ किया गया है? उद्योग स्थापना के लिए दी गई भूमि हेतु नियम क्या हैं? का मामला विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन उठाया।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने सदन को बताया कि सीएसआईडीसी से प्राप्त जानकारी अनुसार 2019 से जनवरी, 2026 तक उद्योग विभाग/सीएसआईडीसी द्वारा कुल 131 उद्योगों को लैण्ड बैंक से उद्योग स्थापना हेतु भूमि आबंटित की गई है। औद्योगिक संस्थानों के नाम, आबंटित दर व आबंटन दिनांक उद्योगों को भूमि प्रदाय पश्चात् सभी औद्योगिक संस्थानों द्वारा निर्धारित राशि जमा कर दी गई है। उक्त औद्योगिक संस्थानों में से 61 इकाईयों द्वारा उद्योग प्रारंभ किया गया है। उद्योग स्थापना के लिए दी गई भूमि हेतु नियम छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 (यथासंशोधित) अनुसार है।







