विधायक अनुज ने उठाया धरसींवा में मदिरा दुकानों का संचालन व प्राप्त शिकायत का मामला
रायपुर। धरसींवा विधानसभा क्षेत्र के विधायक अनुज शर्मा अपने विधानसभा क्षेत्र में संचालित मदिरा दुकानों का संचालन व प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही हुई का मामला विधानसभा में उठाया। जिस पर मुख्यमंत्री ने बताया कि मदिरा दुकान संचालन संबंधी 207 शिकायत अधिक दर पर मदिरा विक्रय एवं 01 शिकायत शराब में मिलावट के प्राप्त हुई है। प्राप्त कुल 208 शिकायतों में से 17 शिकायतों की पुष्टि हुई है, जिस पर अधिक दर पर मदिरा विक्रय के प्रकरण दर्ज किये गये हैं।
तारांकित प्रश्नकाल के दौरान विधायक अनुज ने मुख्यमंत्री से जानना चाहा कि विधानसभा क्षेत्र धरसींवा अंतर्गत मदिरा दुकानों के संचालन हेतु कर्मचारियों की भर्ती के लिये मेसर्स बी.आई.एस. सिक्योरिटिज इंडिया प्रा.लि. को किस आधार पर एवं कितने समय के लिये टेंडर आबंटित किया गया है? निविदा शर्तों की जानकारी प्रदान करें? मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सदन को बताया कि विधानसभा क्षेत्र धरसींवा अंतर्गत मदिरा दुकानों के संचालन हेतु आवश्यक मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिये मेसर्स बी.आई.एस. सिक्योरिटिज इंडिया प्रा.लि. को छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी निविदा दिनांक 19-02-2024 के भाग 02 के शर्त क्रमांक 12.6 – पर्याप्त रूप से प्रतिक्रियाशील बोलियों का मूल्यांकन और तुलना शीर्ष में उल्लेखित मापदण्डों के आधार पर दिनांक 01-04-2024 से 02 वर्षों के लिये टेंडर आबंटित किया गया है।
अनुज ने फिर पूछा कि प्रश्नांक ‘क’ अनुसार क्या उक्त ऐजेंसी के विरूद्ध भर्तियों एवं दुकान संचालन संबंधी किसी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां तो क्या और विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? मुख्यमंत्री साय ने बताया कि मेसर्स बी.आई.एस. सिक्योरिटिज इंडिया प्रा.लि. के विरूद्ध भर्ती संबंधी किसी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। मदिरा दुकान संचालन संबंधी 207 शिकायत अधिक दर पर मदिरा विक्रय एवं 01 शिकायत शराब में मिलावट के प्राप्त हुई है। प्राप्त कुल 208 शिकायतों में से 17 शिकायतों की पुष्टि हुई है, जिस पर अधिक दर पर मदिरा विक्रय के प्रकरण दर्ज किये गये हैं।
तारांकित प्रश्न के माध्यम से विधायक अनुज ने जानना चाहा कि क्या विभाग को संचालन ऐजेंसी के विरूद्ध शिकायत प्राप्त होने पर निविदा निरस्त करने एवं कानूनी कार्यवाही करने का अधिकार है? यदि हां तो किस प्रक्रिया के तहत निविदा निरस्त की जा सकती है? मुख्यमंत्री ने बताया कि हॉ, विभाग को संचालन ऐजेंसी के विरूद्ध शिकायत प्राप्त होने पर निविदा निरस्त करने एवं कानूनी कार्यवाही करने का अधिकार है। विधि द्वारा स्थापित मान्य प्रक्रिया का पालन करते हुये निविदा की शर्तों के उल्लंघन पाये जाने पर निविदा दिनांक 19-02-2024 के भाग 03 की शर्त क्रमांक 09 के प्रावधान अनुसार निविदा निरस्त की जा सकती है।