“आचार संहिता के बीच 41 लाख का गलत आहरण: सचिवों पर कार्रवाई रुकी”

छत्तीसगढ़ के जनपद क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान आचार संहिता लागू होने के बावजूद पंचायत सचिवों द्वारा 15वें वित्त आयोग की राशि का आहरण करने का मामला सामने आया है। विभिन्न पंचायतों के तत्कालीन सचिवों ने 41 लाख रुपये से अधिक की राशि का भुगतान किया, जो छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा नियम, 1998 का स्पष्ट उल्लंघन है। जुलाई में जिला पंचायत CEO द्वारा 21 सचिवों को नोटिस जारी किया गया और तीन दिन में जवाब देने का निर्देश दिया गया था। सचिवों ने जवाब भेजा, लेकिन चार महीने तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। सचिवों का दावा है कि उन्हें आचार संहिता लागू होने के बाद राशि न निकालने का कोई आदेश नहीं मिला था, जबकि ग्रामीण समस्याओं के समाधान में वे आचार संहिता का हवाला देकर काम टालते रहे। जिला पंचायत CEO संदीप कुमार अग्रवाल ने बताया कि सभी जवाब मिल चुके हैं और मामला तकनीकी होने के कारण रायपुर संचालनालय से मार्गदर्शन मांगा गया है; निर्देश मिलने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। इस मामले से पंचायत प्रशासन में जवाबदेही और आचार संहिता के पालन में कमी सामने आती है।







