ChhattisgarhCrime

पति को माता पिता से अलग रहने की जिद करना और पालतू चूहा कहना मानसिक क्रूरता

Share

बिलासपुर। तलाक के एक मामले में पति को उसके माता-पिता से अलग रहने की जिद करने और पालतू चूहा कहने को हाईकोर्ट ने मानसिक क्रूरता माना है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कहा, कि भारतीय संयुक्त परिवार की व्यवस्था में पति को माता-पिता से अलग करने की जिद करना मानसिक क्रूरता है. मामले की सुनवाई जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की डिवीजन बैंच में हुई।
मामले में फैमिली कोर्ट ने पति का आवेदन मंजूर करते हुए तलाक को मंजूरी दी थी। पत्नी ने इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने पत्नी को 5 लाख रुपए स्थायी गुजारा भत्ता देने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा बेटे को हर माह गुजारा भत्ता देना होगा।.

GLIBS WhatsApp Group
Show More
Back to top button