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अवैध अंतर्राज्यीय चावल परिवहन पर बड़ी कार्रवाई, गोयल एग्रो केवटी के संचालक को कारण बताओ नोटिस

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एमसीबी। जिला प्रशासन ने अवैध चावल परिवहन एवं राइस मिल संचालन में गंभीर अनियमितताओं को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। कलेक्टर कार्यालय (खाद्य शाखा) द्वारा केल्हारी तहसील के केवटी स्थित गोयल एग्रो केवटी राइस मिल के संचालक श्री संजीव कुमार गोयल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। यह कार्रवाई केल्हारी अनुविभागीय अधिकारी श्रीमती इंदिरा मिश्रा, भरतपुर अनुविभागीय अधिकारी श्री शशि शेखर मिश्रा एवं खाद्य निरीक्षक भरतपुर श्री प्रवीण मिश्रा तथा केल्हारी खाद्य निरीक्षक श्रीमती ममता भगत की संयुक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 16 दिसंबर 2025 को मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ सीमा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम घुघरी में 32 टन चावल से लदा वाहन जप्त किया गया था। इसके पश्चात 22 दिसंबर 2025 को गोयल एग्रो केवटी राइस मिल का भौतिक सत्यापन किया गया। संयुक्त जांच में यह तथ्य सामने आया कि मिल द्वारा नियमों को दरकिनार करते हुए अनाधिकृत रूप से अंतर्राज्यीय चावल परिवहन किया गया, साथ ही बिना अनुमति चावल का क्रय भी किया गया।
जांच प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि शासकीय धान को एक मिल से दूसरी मिल में अवैध रूप से स्थानांतरित किया गया तथा चावल एवं धान के स्टॉक का संधारण निर्धारित प्रारूप में नहीं किया गया। मासिक विवरणियां भी नियमित रूप से जिला कलेक्टर को प्रस्तुत नहीं की जा रही थीं। भौतिक सत्यापन के दौरान 774.04 क्विंटल चावल की भारी कमी पाई गई, जिससे मामला और अधिक गंभीर हो गया।
संयुक्त टीम की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि गोयल एग्रो केवटी राइस मिल एक डमी मिल के रूप में संचालित हो रही है, जो केवल दस्तावेजों में कस्टम मिलिंग का कार्य दर्शा रही है। इसकी पुष्टि मिल की अत्यंत कम विद्युत खपत से होने की बात कही गई है। निरीक्षण के दौरान मिल परिसर में गंभीर गंदगी पाई गई, जहां चावल एवं धान के भंडारण स्थल पर मरे हुए चूहे, कबूतरों की बीट तथा सड़ी अवस्था में चावल मिले। इन परिस्थितियों को स्वास्थ्य के लिए अत्यंत खतरनाक बताते हुए फूड पॉयजनिंग की आशंका भी जताई गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कृत्य छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016, धान खरीदी संबंधी आदेशों तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 एवं 7 का उल्लंघन है। जारी नोटिस के माध्यम से मिल संचालक को सात दिवस के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित समय-सीमा में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने की स्थिति में एकपक्षीय कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई से जिले में खाद्य आपूर्ति व्यवस्था एवं उपभोक्ता स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर प्रशासन की सख्ती स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है।

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