जांजगीर-चांपा में अवैध दवा भंडारण पर बड़ी कार्रवाई

जांजगीर-चांपा जिले में बिना वैध अनुज्ञप्ति के दवाओं का भंडारण और संचालन करने वालों पर स्पेशल कोर्ट ने बड़ी कार्रवाई की है। अदालत ने दो अलग-अलग मामलों में आरोपियों को कठोर सजा सुनाई। पहले मामले में आरोपी मनीष पूरन विश्वास को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की धारा 18(ए) सहपठित धारा 28 के उल्लंघन का दोषी मानते हुए 6 महीने सश्रम कारावास और 20,000 रुपए अर्थदंड की सजा दी गई। वहीं, दूसरे मामले में आरोपी प्रणव दत्त पांडेय को धारा 18(ए), 18(सी) सहपठित धारा 28 और 27(B)(i) का दोषी पाते हुए कुल 3 वर्ष 6 महीने सश्रम कारावास और 1 लाख रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया। विभाग ने स्पष्ट किया कि बिना वैध औषधि अनुज्ञप्ति के दवाओं का भंडारण और बिक्री करना गंभीर दंडनीय अपराध है, जिसके खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
इसी के साथ राज्य में COTPA Act, 2003 के पालन को लेकर भी औषधि निरीक्षकों ने कठोर कार्रवाई की है। महासमुंद, मनेन्द्रगढ़–भरतपुर–चिरमिरी और रायपुर में स्कूल-कॉलेजों के पास तंबाकू बेचने वालों और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों के खिलाफ धारा 4 और 6 के तहत कार्रवाई करते हुए कुल 18,700 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। विभाग ने कहा कि जनस्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।







