मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने SC-ST चयन पर पुनर्विचार का निर्देश दिया

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सिविल जज जूनियर डिवीजन भर्ती परीक्षा-2022 के परिणाम पर बड़ा आदेश दिया है और SC-ST अभ्यर्थियों के चयन पर पुनर्विचार करने का निर्देश जारी किया है। याचिका “एडवोकेट यूनियन फॉर डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस” द्वारा दाखिल की गई थी, जिसमें भर्ती नियम 194 में संशोधन को असंवैधानिक बताया गया। इस भर्ती में कुल 199 पद थे, जिनमें SC के 18, ST के 121 और OBC के 10 पद शामिल थे, लेकिन अंतिम रूप से 89 अभ्यर्थियों का चयन हुआ जिसमें OBC से 15, SC से केवल 3 और ST से कोई भी अभ्यर्थी नहीं चुना गया। याचिकाकर्ता का तर्क था कि इतने बैकलॉग पद होने के बावजूद SC-ST अभ्यर्थियों का कम प्रतिनिधित्व संवैधानिक आरक्षण के उद्देश्य के खिलाफ है। हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि SC-ST अभ्यर्थियों के चयन पर पुनर्विचार किया जाए और यदि कोई अभ्यर्थी योग्य पाया जाता है तो उसे नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाए। अदालत ने अंतिम निर्णय तक मामले को सुरक्षित रखा है।







