शराब घोटाला : टुटेजा और ढेबर समेत कई रसूखदारों की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने खारिज की 13 याचिकाएं
Liquor Scam: शराब घोटाला मामले में आरोपियों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस मामले में ईडी और इओडब्लू/एसीबी के खिलाफ दायर सभी तेरह याचिकाओं को ख़ारिज कर दिया है। वहीं एक याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अनिल टुटेजा को अंतरिम राहत प्रदान की थी। लेकिन अब कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए टुटेजा को मिली अंतरिम राहत भी खारिज दी है।
अतिरिक्त महाधिवक्ता ने बताया कि कथित शराब घोटाले मामले के आरोपी अनिल टुटेजा, विधु गुप्ता, अनवर ढेबर, नितेश पुरोहित, यश पुरोहित, अरुण पति त्रिपाठी और निरंजन दास ने जांच एजेंसियों, ईडी, एसीबी और ईओडब्ल्यू के खिलाफ उच्च न्यायालय में अलग-अलग याचिकाएं दायर की थी.
दरअसल हाईकोर्ट में छ: याचिकाएं ईडी के खिलाफ और सात याचिकाएं ईओडब्लू/एसीबी के खिलाफ दायर की गई थीं। शराब घोटाला मामले में ईडी की दोबारा की जा रही कार्यवाही और साथ ही ईओडब्लू/एसीबी की ओर से दर्ज एफ़आइआर को चुनौती देते हुए ख़ारिज करने की याचिका दायर की गई थी। इनमें से एक याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अनिल टुटेजा को अंतरिम राहत प्रदान की थी।