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शराब घोटाला, सुनवाई पूरी फैसला सुरक्षित

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रायपुर। राज्य के चर्चित शराब घोटाला मामले से जुड़े कुल 59 आरोपियों को प्रवर्तन निदेशालय की विशेष कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान सभी आरोपियों की मौजूदगी में कोर्ट की कार्यवाही पूरी की गई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
गौरतलब है कि कोर्ट में धारा 88 के तहत आरोपियों के बयान दर्ज किए गए। इस दौरान पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा सहित पूर्व सीएम भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल, सौम्या चौरसिया और निरंजन दास समेत आबकारी विभाग से जुड़े अन्य अधिकारी भी कोर्ट में मौजूद थे।
सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। जानकारी के अनुसार, अदालत इस मामले में कुछ ही देर में अपना फैसला सुना सकती है। ईडी ने एसीबी में दर्ज एफआईआर में 3200 करोड़ रुपये से अधिक के कथित घोटाले का जिक्र किया है। एजेंसी का दावा है कि तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में एक कथित सिंडिकेट के जरिए घोटाले को अंजाम दिया गया। जांच में जिन नामों का उल्लेख है, उनमें आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के तत्कालीन एमडी एपी त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर शामिल बताए गए हैं। जांच एजेंसियों के अनुसार घोटाले को A, B और C — तीन श्रेणियों में अंजाम दिया गया।

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