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शराब के लिए पैसे न देने पर ससुर को जलाने वाले को उम्रकैद

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अंबिकापुर। शराब के लिए पैसे नहीं देने पर ससुर को जिंदा जलाने वाले दामाद को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोप सिद्ध होने पर न्यायाधीश मनीष कुमार दुबे ने यह सजा सुनाई है।
आरोपी धनसाय कोरवा ने 4 दिसंबर 2024 को लुण्ड्रा थाना जिला सरगुजा के ग्राम दोरना लोहारपारा में अपने ससुर दशरू उर्फ केरे कोरवा की आग लगाकर हत्या कर दी थी। मृतक दसरू उर्फ केरे कोरवा ने मृत्यु पूर्व दिए बयान में अपने दामाद धनसाय पर आग लगाकर जलाने की कोशिश करने की बात कही थी। अदालत ने मृत्यु कालिक कथन पर निष्कर्ष दिया कि आरोपी ने मृतक दसरू उर्फ केरे कोरवा के कपड़े में आग लगाईं थी । जिसकी वजह से दसरू कोरवा की मौत हो गई। चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीष कुमार दुबे ने सजा सुनाते हुए आरोपी धनसाय कोरवा को धारा 103(1) बीएनएस के तहत आजीवन कारावास के साथ 500 रुपए का जुर्माना लगाया है।

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