हत्या के आरोपी को उम्रकैद

रायपुर। 9 अप्रैल 2024 को थाना उरला निवासी आरोपी रूपेश कुमार उर्फ भोला ने अपने दोस्त विजय यादव की हत्या कर शव को हीरा ग्रुप (Hira Group) की नर्सरी की झाड़ियों में फेंक दिया था। इस मामले में विशेष न्यायाधीश (सीबीआई) ने आरोपी रूपेश कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1000 रुपए अर्थदंड से दण्डित भी किया है। अर्थ दंड नहीं देने पर अतिरिक्त तीन माह की सजा सुनाई है। अतिरिक्त लोक अभियोजक बसंत गोंड ने कोर्ट को बताया कि आरोपी रूपेश कुमार उर्फ भोला ने विजय यादव को सुनियोजित तरीके से राजेन्द्र नगर स्थित स्कूल के पास बुलाकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद हीरा ग्रुप की नर्सरी की झाड़ियों में शव को फेंक दिया था। आरोपी रूपेश बिहार के मोतिहारी का निवासी है।
आरोपी उरला में किराये के मकान में रहता था। इसी दौरान उसकी दोस्ती विजय यादव से हुई थी। उसने रूपेश को किराना दुकान से उधारी में सामान दिलवाया था। उधारी का पैसा नहीं देने पर वह बार-बार टोकता था।
