Chhattisgarh

“नगर निकाय में व्यापार के लिए लाइसेंस जरूरी”

Share

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने नगरीय निकाय क्षेत्रों में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए छत्तीसगढ़ नगरपालिका (व्यापार अनुज्ञापन) नियम 2025 लागू कर दिया है। नए नियमों के तहत नगर निगम, नगरपालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों में गुमटी, ठेले और वाहनों के माध्यम से व्यापार करने वाले सभी व्यापारियों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है।

अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन मिलने के 15 दिनों के भीतर निर्णय लिया जाएगा, और यदि निर्णय नहीं लिया गया तो अनुज्ञप्ति स्वीकृत मानी जाएगी। जिनके पास पहले से लाइसेंस नहीं है, वे 60 दिनों के भीतर आवेदन कर सकते हैं। अनुज्ञप्ति की अवधि अधिकतम 10 वर्ष होगी और इसे समाप्ति से कम से कम एक वर्ष पहले नवीनीकरण कराना होगा, नहीं तो अनुज्ञप्ति रद्द कर व्यापार परिसर को सील किया जा सकता है।

व्यापारिक परिसर और वाहनों के लिए शुल्क नगर निगम, नगरपालिका और नगर पंचायत के अनुसार अलग-अलग तय किया गया है। वाहन व्यापारी यह सुनिश्चित करेंगे कि यातायात में कोई बाधा न आए; नियमों का उल्लंघन होने पर अनुज्ञप्ति रद्द की जा सकती है। यह नियम नगरीय क्षेत्रों में व्यवस्थित, सुरक्षित और पारदर्शी व्यापार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाया गया है।

GLIBS WhatsApp Group
Show More
Back to top button