New Delhi

अंतरिम जमानत मिलने के बाद सीएम के रूप में काम नहीं करेंगे केजरीवाल- सुप्रीम कोर्ट

Share

Delhi Excise Policy: सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई खत्‍म हो गई है. फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर कुछ नहीं कहा, बिना कुछ कहे बेंच उठ गई और अंतरिम जमानत पर फिलहाल आदेश नहीं दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने कथित शराब नीति घोटाले में गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय से कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे. सुप्रीम कोर्ट ने जांच में देरी पर ईडी से सवाल किया कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में गवाहों, आरोपियों से सीधे प्रासंगिक सवाल क्यों नहीं पूछे गए? कोर्ट ने ईडी द्वारा जांच में लिए गए समय पर सवाल उठाया और कहा कि उसने चीजों को सामने लाने में दो साल लगा दिए.

कोर्ट ने कहा कि अंतरिम जमानत पर दोनों पक्षों को सुना है. कोर्ट ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि क्या केजरीवाल की जमानत मिलने के बाद वो सरकारी फाइलों पर दस्तखत करेंगे या मुख्यमंत्री होने के नाते दिशानिर्देश देंगे. इस पर सिंघवी ने कहा कि दिल्ली शराब नीति मामले में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेंगे. कोर्ट ने कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि वो सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप करें।

GLIBS WhatsApp Group
Show More
Back to top button