केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत, लेकिन नहीं हो सकेंगे रिहा
Delhi Excise Policy Case : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग जांच में केजरीवाल को शुक्रवार को अंतरिम जमानत दे दी। हालांकि, ईडी मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है, लेकिन मुख्यमंत्री अभी जेल में ही रहेंगे, क्योंकि सीबीआई ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया था।
सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि केजरीवाल एक निर्वाचित नेता हैं और यह उन्हें तय करना है कि वह दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि केजरीवाल 90 दिनों से अधिक समय तक कारावास में रहे हैं। केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 9 अप्रैल के आदेश को चुनौती दी थी जिसमें मामले में उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा गया था।
अंतरिम जमानत मंजूर होने के बाद आप ने एक्स (जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) पर ट्वीट किया और कहा, “सत्यमेव जयते”।