ब्रिटेन में बने कानून की बजाए भारत अब अपने कानून से संचालित होगा : उपमुख्यमंत्री शर्मा
रायपुर। देश अब दंड से न्याय की ओर जा रहा है। अंग्रेजो के जमाने से चले आ रहे कानून में केंद्र की मोदी सरकार ने सकारात्मक बदलाव किए हैं। आम जनता के साथ समाज के प्रबुद्ध वर्ग को इससे अवगत कराने आज सिविल लाइन सर्किट हाउस में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता और पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा जी की उपस्थिति में समाज के अधिवक्ता, समाजसेवी संगठन, व्यापारिक संगठन, संपादक, पत्रकार, पुलिस व प्रशासनिक विभाग के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि ब्रिटेन में पारित किए कानून से नहीं अब भारत में बने कानून से ही देश का संचालन होगा। उन्होंने आज यहां राजधानी रायपुर के सर्किट हाउस में गृह विभाग द्वारा ‘‘नवीन कानून: दंड संहिता से न्याय संहिता की ओर’’ विषय पर आयोजित कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए कहा नए कानून में अपराधी को दण्ड देने के साथ-साथ पीड़ित को न्याय देने की भावना निहित है। महिलाओं एवं बच्चों को न्याय एवं सुरक्षा देना भी इस नये कानून की प्राथमिकता में शामिल है। यह नवीन कानून निश्चित रूप से दूरदर्शी सोच और कल्पना का परिणाम है।
उपमुख्यमंत्री शर्मा ने कार्यशाला में कहा कि नये कानून से हमारा समाज और देश आगे बढ़ेगा, अब कोई भी तारीख पे तारीख नहीं दे पाएगा। समय-सीमा में सभी कानूनी प्रावधान के अंतर्गत कार्रवाई करनी होगी। नए कानून में महिला के विरूद्ध घटित अपराधों की प्रथम सूचना एवं विवेचना महिला अधिकारी द्वारा किए जाने का बाध्यकारी प्रावधान है। उन्होंने कहा कि अलगावादी क्रियाकलाप या सशस्त्र विद्रोह या विध्वंषक क्रियाकलाप के द्वारा भारत की एकता, अखण्डता या सम्प्रभुता के विरूद्ध कारित अपराधों पर आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है।