Chhattisgarh
हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश: एनएचएआई द्वारा अधिग्रहित भूमि के मुआवजे पर नहीं लगेगा आयकर

रायपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) द्वारा अधिग्रहित भूमि के लिए मिलने वाले मुआवजे पर आयकर नहीं लगाया जा सकता। जस्टिस संजय के. अग्रवाल और जस्टिस संजय कुमार जायसवाल की डिवीजन बेंच ने रायपुर के व्यापारी संजय कुमार बैद की अपील को स्वीकार करते हुए आयकर विभाग को पहले से जमा किए गए 17 लाख रुपये टैक्स की रिफंड प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
मामले की जानकारी:
- संजय कुमार बैद की कृषि भूमि एनएचएआई ने वर्ष 2017 में अधिग्रहित की थी।
- बैद को 73,58,113 रुपये का मुआवजा मिला था।
- उन्होंने 2017-18 के आयकर रिटर्न में इस राशि को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के रूप में दिखाकर 24,30,521 रुपये टैक्स के रूप में जमा किए थे।
हाई कोर्ट का आदेश:
- हाई कोर्ट ने कहा कि 2013 के भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना अधिनियम की धारा 96 के अनुसार यह मुआवजा टैक्स मुक्त है।
- अदालत ने केंद्र सरकार के 2015 के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि 2013 के अधिनियम के प्रावधान सभी अधिग्रहण कानूनों पर लागू होते हैं।
- हाई कोर्ट ने आयकर विभाग को बैद के 17,07,340 रुपये की रिफंड प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का आदेश दिया है।
यह आदेश उन लोगों के लिए राहत की बात है जिनकी भूमि एनएचएआई द्वारा अधिग्रहित की गई है और उन्हें मुआवजा मिला है।
