Chhattisgarh

पत्नी बिना उचित कारण पति से अलग रहे तो भरण-पोषण का नहीं मिलेगा अधिकार: हाईकोर्ट

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हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अगर पत्नी बिना वजह अपने पति से अलग रह रही है तो वह भरण-पोषण के लिए हकदार नहीं होती। पति से अलग रहने के लिए पत्नी के पास पर्याप्त और ठोस कारण होना जरूरी है। रायगढ़ की एक महिला द्वारा पति से गुजारा भत्ता मांगने की अपील को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच ने खारिज करते हुए फैमिली कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। महिला ने आरोप लगाया था कि पति और उसके परिजन दहेज की मांग को लेकर उसे मानसिक और शारीरिक प्रताड़ित करते थे, जबकि पति ने इसका खंडन करते हुए कहा कि पत्नी बिना वजह अलग रह रही है। फैमिली कोर्ट ने पाया कि महिला के पास अलग रहने का कोई उचित कारण नहीं है, इसलिए उसकी भरण-पोषण की मांग खारिज की गई। इस मामले में महिला द्वारा पति और परिजनों पर लगाए गए घरेलू हिंसा के आरोपों को भी स्थानीय कोर्ट ने निराधार मानते हुए बरी कर दिया था। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक पत्नी अलग रहने का उचित कारण साबित नहीं करती, तब तक वह भरण-पोषण की हकदार नहीं मानी जाएगी।

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