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ICIC और HSCL के अधिकारियों ने मिलीभगत से नीलकंठम कंपनी को पहुंचाया नुकसान

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कोरबा।आई सी आई सी आई बैंक और एचएससीएल कंपनी के अधिकारियों ने मिलीभगत करके सन 2023 अनुज राणा की कंपनी को भरी नुकसान पहुंचाया था । इस मामले में अनुज राणा की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने आईसीआईसीआई बैंक से जवाब माँगा है।
गौरतलब है कि आईसीआईसीआई बैंक के बड़े अधिकारियों ने द्वारा एचएससीएल कंपनी के अधिकारियों से मिलीभगत करके सन 2023 में अनुज राणा की कंपनी नीलकंठम के 50 लाख रुपए दबा लिए हैं। 10 करोड़ सीसी लिमिट पर मिलीभगत कर आईसीआईसीआई बैंक के कुछ बड़े अधिकारियों ने नीलकंठम कंपनी दरकिनार करते हुए दूसरी corporate अकाउंट होल्डर कंपनी को फायदा पहुंचाया था। इससे नीलकंठम कंपनी के चालू प्रोजेक्ट को भारी नुकसान हुआ था।
हाईकोर्ट से पहले कोरबा सिविल कोर्ट में इस मामले में ०४/२०२५ द्वारा आईसीआईसीआई बैंक के Managing Director को नोटिस जारी हो चुका है। इस सम्बन्ध में NCLAT Delhi में contempt का एप्लीकेशन भी लंबित है। उच्च न्यायालय में अनुज राणा की ओर से अधिवक्ता राजकमल सिंह, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं संदीप श्रीवास्तव एवं सूर्यप्रताप युद्धवीर सिंह तथा भारत सरकार तथा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से उप महान्यायवादी रमाकांत मिश्रा और आईसीआईसीआई बैंक की ओर से शर्मा उपस्थित हुए। इस मामले की पैरवी अनुज राणा की ओर से अशोक तिवारी तथा सुरेश सिंह ने अपना पक्ष रखा हैं। अनुज राणा ने अब इस मामले में आईसीआईसीआई बैंक के अधिकारियों के खिलाफ अपराधिक अभियोजन की कार्यवाही शुरू की गई है।

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