Chhattisgarh

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला रिटायर कर्मचारियों के जीपीएफ से 6 माह बाद वसूली अवैध

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छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए रिटायरमेंट के छह माह बाद जीपीएफ (सामान्य भविष्य निधि) से वसूली के आदेश को अवैध घोषित कर दिया है। जांजगीर-चांपा जिले के पामगढ़ निवासी सेवानिवृत्त व्याख्याता लक्ष्मी नारायण तिवारी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, क्योंकि महालेखाकार कार्यालय ने उनके जीपीएफ खाते में ऋणात्मक शेष दिखाकर रिटायरमेंट के 12 साल बाद वसूली का आदेश जारी किया था। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि शासकीय कर्मचारियों के जीपीएफ खाते से केवल रिटायरमेंट की तारीख से छह माह के भीतर ही वसूली की जा सकती है और इसके बाद कोई वसूली नियमों के खिलाफ होगी। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा पेंशन नियम, 1976 के नियम 65 का हवाला देते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ता के तर्कों से सहमति जताई और वसूली आदेश को रद्द कर दिया, जिससे लक्ष्मी नारायण तिवारी को राहत मिल गई।

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