छात्रों को कुत्ते का जूठा खाना परोसने का मामला, मुआवजा देने का आदेश

बिलासपुर। बलौदाबाजार जिले के शासकीय स्कूल में छात्रों को कुत्तों का जूठा खाना परोसे जाने के मामला सामने आया जिस पर आज बिलासपुर उच्च न्यायलय ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। उच्च न्यायालय ने मामले पर सुनवाई करते हुए प्रभावितों को मुआवजा देने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डीबी ने आज मामले पर सुनवाई की है। कोर्ट के समक्ष शपथ पत्र पेश कर स्कूल के प्रभारी प्रधानपाठक और एक शिक्षक को निंलबित करने की कार्रवाई से अवगत कराया गया।
पूरा मामला बलौदाबाजार के पलारी ब्लॉक स्थित लच्छनपुर मिडिल स्कूल का है, जहां 28 जुलाई को रसोइयों द्वारा बनाए गए मध्यान्ह भोजन को आवारा कुत्ते द्वारा जूठा कर दिए जाने के बाद भी रसोइया एवं प्रधानपाठक ने जानबूझकर छात्रों को परोस दिया था और मामले को छुपाने का प्रयास किया था। इस दौरान 84 बच्चों को मध्यान्ह भोजन सेवन पश्चात् गुपचुप तरीके से एंटी रेबीज टीका लगवाए जाने एवं घटना को दबाने के प्रयास के संबंध में कलेक्टर बलौदाबाजार -भाटापारा के प्रतिवेदन के आधार पर शासकीय उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय लच्छनपुर के प्रभारी प्रधानपाठक नेतराम गिरि एवं शिक्षक एलबी वेदप्रकाश पटेल को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया।
