एआर रहमान के पक्ष में हाईकोर्ट का फैसला: ‘वीरा राजा वीरा’ गाने पर मुकदमा रद्द

दिल्ली हाईकोर्ट ने संगीतकार एआर रहमान के पक्ष में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने तमिल फिल्म ‘पोन्नियिन सेलवन 2’ के गाने ‘वीरा राजा वीरा’ के खिलाफ दायर कॉपीराइट उल्लंघन के मुकदमे को रद्द कर दिया है। जस्टिस सी हरिशंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की डिवीजन बेंच ने एआर रहमान की अपील पर आदेश पारित करते हुए कहा कि अपील स्वीकार की जाती है और सिंगल जज का आदेश सिद्धांत रूप में रद्द किया जाता है।
मुकदमे की पृष्ठभूमि
गायक फैयाज वसीफुद्दीन डागर ने दावा किया था कि ‘वीरा राजा वीरा’ गाना उनके पिता नासिर फैयाजुद्दीन डागर और चाचा जहीरुद्दीन डागर की रचना ‘शिव स्तुति’ से कॉपी किया गया है। उन्होंने कहा कि गाने के बोल अलग हैं, लेकिन ताल, लय और संगीत की बनावट ‘शिव स्तुति’ जैसी है, जिसे डागर बंधुओं ने दुनिया भर में प्रस्तुत किया था।
कोर्ट का फैसला
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसने कॉपीराइट उल्लंघन के पहलू पर कोई राय नहीं दी। न्यायालय ने कहा, “हमने अपील स्वीकार कर ली है। हमने समवर्ती राय तैयार की है। हमने सिंगल जज के आदेश को सिद्धांततः रद्द कर दिया है।” इससे पहले, एकल न्यायाधीश ने एआर रहमान और फिल्म निर्माताओं को निर्देश दिया था कि वे गाने के क्रेडिट में डागर बंधुओं को उचित श्रेय दें और 2 करोड़ रुपये जमा करें। हालांकि, उच्च न्यायालय ने इस आदेश को रद्द कर दिया है।
