Chhattisgarh

हाईकोर्ट ने प्राचार्य पदोन्नति नियमों को किया वैध

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने व्याख्याता से प्राचार्य पद पर पदोन्नति के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों और मापदंडों को सही ठहराते हुए एक याचिका को खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद ई संवर्ग के 1378 व्याख्याताओं के लिए प्राचार्य पद पर पदोन्नति का मार्ग स्पष्ट हो गया है। 30 अप्रैल 2025 को जारी पदोन्नति सूची के तहत स्कूल शिक्षा विभाग ने ई और टी संवर्ग के 2,925 पदों पर व्याख्याताओं और प्रधान पाठकों को प्राचार्य के रूप में पदोन्नत किया था। याचिकाकर्ता नारायण प्रकाश तिवारी ने मांग की थी कि प्राचार्य पदों का 100% ई संवर्ग को दिया जाए, जबकि राज्य सरकार ने डिवीजन बेंच में यह स्पष्ट किया कि 65% ई संवर्ग, 25% लोकल बॉडी संवर्ग और 10% सीधी भर्ती का कोटा वैध है। कोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए सरकार के नियमों और सूची को वैध घोषित किया। इस फैसले से राज्य में प्राचार्य पदोन्नति प्रक्रिया पर स्थिरता आ गई है और आगे के विवादों की संभावना कम हो गई है।

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