Chhattisgarh

छत्तीसगढ़ की जेलों में बढ़ती भीड़ पर हाई कोर्ट सख्त

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छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राज्य की जेलों में बढ़ती भीड़ और कल्याण अधिकारियों की कमी पर गंभीर चिंता जताई है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बी.डी. गुरु की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार और जेल महानिदेशक को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य निर्देश:

  • हर जिला जेल में वेलफेयर ऑफिसर की नियुक्ति करना
  • अतिरिक्त बैरक का समय पर निर्माण करना
  • रिक्त पद भरने
  • नई जेलों और बैरकों का निर्माण तेज करना

जेलों की स्थिति:

  • 33 जेलों में 14,883 की क्षमता के मुकाबले 21,335 कैदी हैं
  • भीड़ कम करने के लिए कई जगह अतिरिक्त बैरक का निर्माण जारी है
  • नए जेलों का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है
  • वर्तमान में छत्तीसगढ़ की विभिन्न केंद्रीय और जिला जेलों की कुल क्षमता करीब 15 हजार कैदियों की है, लेकिन इनमें 20 हजार 500 से अधिक कैदी बंद हैं

अगली कार्रवाई:

  • जेल महानिदेशक को अगली सुनवाई तक (8 दिसंबर 2025) व्यक्तिगत शपथपत्र दाखिल करने का आदेश दिया गया है

हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को जल्द से जल्द रिक्त पद भरने और जेलों में भीड़भाड़ की समस्या को कम करने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।

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