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बिलासपुर में कार स्टंट पर हाईकोर्ट सख्त, पुलिस कार्रवाई पर जताई नाराजगी

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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिलासपुर के मस्तूरी रोड पर कार चालकों के खतरनाक स्टंट मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। इस मामले में पुलिस ने 18 कारों को जब्त किया था और कारों में पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई थी। हाईकोर्ट ने पुलिसिया कार्रवाई पर नाराजगी जताई है और मौजूदा कार्रवाई को नाकाफी बताया है। कोर्ट ने कहा है कि बिना कोर्ट की अनुमति के जब्त गाड़ियां नहीं छोड़ी जाएंगी। इसके अलावा, हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर पूछा है कि अब तक मोटर व्हीकल एक्ट के तहत क्या कार्रवाई की गई है, और शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी।

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