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जग्गी मर्डर केस में हाईकोर्ट ने खारिज की अपील, सभी आरोपियों की उम्रकैद की सजा रहेगी बरकरार

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jaggi murder case : जग्गी हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। चीफ जस्टिस और जस्टिस डिवीजन बेंच ने फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने आरोपियों की अपील खारिज कर दी है। कोर्ट ने आरोपियो की उम्र कैद की सजा बरकरार रखी है। कोर्ट के आदेश के बाद सभी आरोपियों की आजीवन कारावास की सजा बरकरार रहेगी।

दरअसल NCP नेता रामावतार जग्गी मर्डर केस के आरोपियों ने हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के समक्ष अपील दायर की थी। जिस पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने अहम फैसला सुनाते हुए जग्गी मर्डर केस के 28 दोषियों की अपील को खारिज कर दी है। बेंच ने सभी की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा है। आपको बता दें कि डिवीजन बेंच ने बीती 29 फरवरी को रामावतार जग्गी हत्याकांड के दोषियों की अपील पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था, जिस पर गुरुवार को आदेश जारी किया गया है।

आजीवन कारावास की सजा पाने वालों में दो तत्कालीन सीएसपी और एक तत्कालीन थाना प्रभारी के अलावा याहया ढेबर और शूटर चिमन सिंह शामिल हैं। इस मामले में 31 अभियुक्त बनाए गए थे, जिनमें से दो बल्टू पाठक और सुरेंद्र सिंह सरकारी गवाह बन गए थे और अमित जोगी को छोड़कर बाकी 28 लोगों को सजा गई थी, जिसके बाद आरोपियों ने हाईकोर्ट में अपील दायर कर निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी।

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