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165 करोड़ के यस बैंक घोटाले मामले में उच्च न्यायालय ने दिए सीबीआई जांच के आदेश

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बिलासपुर। बहुचर्चित करीब 165 करोड़ रुपये के यस बैंक घोटाला मामले में उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है। 11 मार्च को हुई सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की अध्यक्षता वाली दोहरी पीठ ने 56 पृष्ठ का विस्तृत आदेश जारी किया।
न्यायालय ने राज्य सरकार की जांच प्रक्रिया पर असंतोष जताते हुए कहा कि मामले में तथ्यों को छुपाने और लीपापोती की आशंका है। साथ ही यस बैंक द्वारा जांच में अपेक्षित सहयोग नहीं करने पर भी आपत्ति दर्ज की गई। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच ही एकमात्र विकल्प है। आदेश में दुर्ग-भिलाई पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि मामले से जुड़े सभी दस्तावेज, एफआईआर और काउंटर एफआईआर सहित पूरी जानकारी सीबीआई को सौंप दी जाए। न्यायालय ने सीबीआई को इस मामले में नई एफआईआर दर्ज करने के भी निर्देश दिए हैं।
इस मामले में स्वाभिमान पार्टी का भी उल्लेख आदेश में किया गया है। याचिकाकर्ता प्रभुनाथ मिश्रा द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों और कार्यवाहियों का भी विस्तृत जिक्र किया गया है। याचिकाकर्ता की पैरवी अधिवक्ता बीपी सिंह ने की, और अधिवक्ता सतीश कुमार त्रिपाठी पूरे मामले में सहयोगी रहे। प्रभुनाथ मिश्रा ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताते हुए कहा कि यह प्रकरण छत्तीसगढ़ की राजनीति में बड़ा प्रभाव डालेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व में इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया और न्यायालय को गुमराह करने की कोशिशें भी हुई।

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