Chhattisgarh

उच्च न्यायालय ने 12 वर्षीय छात्र के दाखिले का दिया आदेश

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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने मरवाही के 12 वर्षीय छात्र अनुकल्प गुप्ता को मल्हार स्थित नवोदय विद्यालय में कक्षा 6वीं सत्र 2025-26 में दाखिले का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह बताया कि केवल प्रशासनिक कारणों से क्षेत्र के दर्जे में बदलाव के आधार पर किसी मेधावी बच्चे को शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता अनुकल्प गुप्ता ने तीसरी से पांचवीं कक्षा तक मरवाही के ग्रामीण स्कूल में पढ़ाई की और नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा पास कर चयन सूची में स्थान प्राप्त किया। हालांकि, दस्तावेज सत्यापन के दौरान उनका प्रवेश यह कहकर निरस्त कर दिया गया कि उनका स्कूल अब शहरी क्षेत्र में शामिल हो गया है। इसके खिलाफ अनुकल्प के पिता अजय गुप्ता ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की याचिका में दलील दी गई कि स्कूल और निवास स्थान वही है, केवल प्रशासनिक अधिसूचना से क्षेत्र का दर्जा बदला गया है। जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की एकल बेंच ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए कहा कि छात्र ने मेधा के आधार पर प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की और नियमों का पालन किया। तकनीकी आधार पर उसका हक छीनना अन्यायपूर्ण है। कोर्ट ने नवोदय विद्यालय मल्हार के प्राचार्य को आदेश दिया कि अनुकल्प को तत्काल दाखिला दिया जाए और उसे पढ़ाई का पूरा अवसर प्रदान किया जाए।

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