मुक्तिधाम पर हाईकोर्ट ने सीएस से माँगा हलफनामा

बिलासपुर। उच्च न्यायालय ने प्रदेशभर में मुक्तिधामों की स्थिति और सुधार कार्यों पर गंभीर रुख अपनाते हुए मुख्य सचिव को व्यक्तिगत हलफनामा पेश करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य बिंदु:
अदालत ने राज्य सरकार से सभी जिलों में मुक्तिधामों की मूलभूत सुविधाओं की स्थिति पर स्पष्ट जानकारी देने को कहा है।
बिलासपुर जिले के रहंगी ग्राम पंचायत स्थित मुक्तिधाम में फैली अव्यवस्था पर दायर जनहित याचिका पर विचार करते हुए खंडपीठ ने यह निर्देश दिए।
कलेक्टर बिलासपुर ने अदालत को बताया कि रहंगी मुक्तिधाम में बैठने की व्यवस्था, पीने के पानी की सुविधा और शेड निर्माण पूरा कर लिया गया है, जबकि मुक्तिधाम तक सड़क निर्माण का प्रस्ताव प्रक्रिया में है।
मुख्य सचिव को सभी जिलों के कलेक्टरों, कमिश्नरों और नगरीय निकाय अधिकारियों से रिपोर्ट लेकर शासन के दोनों विभागों द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन का विवरण अदालत में पेश करने का आदेश दिया गया है।
मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर 2025 को निर्धारित की गई है।
