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शिक्षकों के वेतनमान मामले में हाईकोर्ट ने 15 तक माँगा जवाब

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बिलासपुर। क्रमोन्नत वेतनमान की मांग को लेकर 300 शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। इस पर एकसाथ सुनवाई हुई। इस दौरान राज्य शासन की ओर से पैरवी कर रहे महाधिवक्ता कार्यालय के विधि अधिकारियों ने जवाब पेश करने के लिए समय मांगा। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जब पहले से ही सुनवाई की तारीख तय थी, तो तैयारी अधूरी क्यों रही। अदालत ने राज्य सरकार को अंतिम मौका देते हुए 15 सितंबर तक जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि स्कूल शिक्षा विभाग और डीपीआई ने समान प्रकरणों में भेदभाव किया है। मामले की सुनवाई जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की सिंगल बेंच में हुई। अब इन सभी याचिकाओं पर 15 सितंबर के बाद सुनवाई होगी. साथ ही याचिकाकर्ताओं के वकीलों को भी रिप्लाई दाखिल करने की अनुमति दी गई है।

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