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हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट से मिली जमानत, जेल से आएंगे बाहर

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रांचीः झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने कथित जमीन घोटाले में गिरफ्तार किए गए हेमंत सोरेन को आज जमानत दे दी। 13 जून को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोरेन कई महीनों से जेल में बंद हैं। जमानत मिलने के बाद अब वे जल्द ही जेल से बाहर आ जाएंगे। वह आज शाम तक या कल तक जेल से बाहर निकल जाएंगे।

ईडी ने हेमंत सोरेन को इसी साल 31 जनवरी को कथित जमीन घोटाले में गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने हेमंत सोरेन की जमानत याचिका का विरोध किया था। ईडी का कहना था कि जमानत से जांच प्रभावित हो सकती है। हालांकि कोर्ट ने ईडी की बात नहीं मानी और जमानत दे दी। इससे पहले सोरेन की जमानत याचिका निचली अदालत से खारिज हो गई थी।

ईडी के वकील एसवी राजू ने सुनवाई के दौरान कहा था हेमंत सोरेन ने अनधिकृत रूप सेबरियातू के बड़गाई अंचल की 8.45 एकड़ जमीन पर कब्जा कर रखा है। जोकि पीएमएलए 2002 में निहित प्रावधानों के तहत मनी लांड्रिंग है। आर्किटेक्ट विनोद सिंह ने नक्शा बना कर हेमंत सोरेन के मोबाइल पर भेजा था। साथ ही विनोद ने सर्वे के दौरान बड़गाईं स्थित जमीन की पहचान की थी। राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप प्रसाद ने भी हेमंत सोरेन की मदद की थी।

भानु प्रताप प्रसाद ने अपने बयान में भी यह स्वीकार किया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से मिले निर्देश पर उसने बड़गाईं स्थित जमीन का विस्तृत ब्योरा तैयार कर उपलब्ध कराया था। हिलेरियस कच्छप में भी हेमंत सोरेन को इस जमीन पर अवैध कब्जा करने में मदद की थी। संबंधित जमीन पर हिलेरियस ने ही अपने नाम पर बिजली का कनेक्शन लिया था। साथ ही 8.45 एकड़ की इस जमीन की पत्थर से घेराबंदी भी करायी थी।

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