Madhya Pradesh

MP में हेलमेट अनिवार्य, सख्त जांच शुरू

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मध्यप्रदेश में सड़क सुरक्षा को लेकर आज से कड़ी सख्ती लागू कर दी गई है। अब दोपहिया वाहन चालक और उनके पीछे बैठने वाले पिलियन राइडर दोनों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। नियम तोड़ने पर तुरंत चालान काटा जाएगा। भोपाल में 18 स्थानों पर विशेष चेकिंग पॉइंट लगाए गए हैं, जबकि सबसे अधिक सख्ती भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन में दिखाई देगी, जहां सड़क हादसे अधिक होते हैं। पिछले साल प्रदेश में 56,669 सड़क हादसे हुए, जिनमें 13,661 लोगों की मौत हुई। आंकड़ों के अनुसार, 82% मामलों में मृतक हेलमेट नहीं पहन रहे थे और लगभग 80% वाहन चालक हेलमेट का उपयोग नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर PTRI ने यह अभियान शुरू किया है, जो चार साल से अधिक उम्र वाले सभी दोपहिया वाहन चालकों और ओला-उबर जैसी बाइक टैक्सी सेवाओं पर भी लागू होगा। भोपाल में सुबह से ही 18 चेकिंग पॉइंट पर पुलिस तैनात है और मोबाइल टीमें प्रमुख क्षेत्रों में पेट्रोलिंग कर रही हैं। पुलिस का कहना है कि हेलमेट पहनने से मौत का खतरा लगभग 70% तक कम हो जाता है।

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