Madhya Pradesh

ग्वालियर हाईकोर्ट में नाबालिग मामले में पुलिस अधिकारी निलंबित

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मध्य प्रदेश की ग्वालियर हाईकोर्ट में 57 दिन से लापता बच्ची के मामले में सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने पुलिस अधिकारियों के खराब बर्ताव पर सख्त कार्रवाई की। हाईकोर्ट में एसआई देशराज सिंह और प्रधान आरक्षक श्रीराम शर्मा के अनुशासनहीन व्यवहार के चलते उन्हें निलंबित कर दिया गया, और SSP धर्मवीर शर्मा को अदालत में माफी मांगनी पड़ी। मामला 11 नवंबर से लापता नाबालिग से जुड़ा है, जिसके पिता ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान पुलिस द्वारा जांच में लापरवाही और मिसकंडक्ट उजागर हुआ। अदालत ने एसएसपी को यह निर्देश भी दिया कि जांच में प्रभावी कदम उठाए जाएँ और बच्ची को जल्द खोजा जाए। घटना ने पुलिस की कार्यप्रणाली और लापरवाही पर सवाल उठाए हैं।

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