Madhya Pradesh
ग्वालियर हाईकोर्ट ने निलंबित तहसीलदार की FIR रद्द की

मध्यप्रदेश के ग्वालियर हाईकोर्ट ने बहुचर्चित रेप मामले में निलंबित तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार करते हुए FIR निरस्त करने का आदेश दिया। शत्रुघ्न सिंह ने दलील दी कि पीड़िता के एक ही बेटे को एक मामले में अमित और दूसरे मामले में उन्हें उसका जैविक पिता बताया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि केस बदला लेने की नीयत से दर्ज कराया गया। यह मामला 5 जनवरी 2025 का है, जब शादी का झांसा देकर निलंबित तहसीलदार पर दुष्कर्म का आरोप लगा था और महिला थाना पड़ाव में FIR दर्ज की गई थी। केस दर्ज होने के बाद प्रशासन ने उन्हें निलंबित कर दिया था।







