Chhattisgarh

छत्तीसगढ़ में स्कूली बैग के वजन को लेकर जारी किये दिशा-निर्देश

Share

सरगुजा। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में शौचालय की सुविधा, स्कूली बैग के वजन और बच्चों के अधिकारों को लेकर राज्य बाल संरक्षण आयोग ने सख्त निर्देश दिए हैं। आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि कक्षा पहली से दूसरी तक के बच्चों के बैग का वजन 1.6 से 2.2 किलो, तीसरी से पांचवीं तक 1.7 से 2.5 किलो, छठी से सातवीं तक 2-3 किलो और आठवीं के लिए 2.5-4.0 किलो होना चाहिए। इसके अलावा, कक्षा 9-10 के लिए अधिकतम वजन 2.5-4.5 किलो निर्धारित किया गया है। राज्य बाल संरक्षण आयोग के आदेश के बाद भी स्कूलों में नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी ने अभी तक जांच कमेटी का गठन नहीं किया है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्कूल नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं। छत्तीसगढ़ सरकार ने महीने में एक शनिवार को बैगलेस डे मनाने का निर्देश दिया है, जिसमें कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को बिना बैग के स्कूल आना होता है। इस दिन छात्रों को विभिन्न गतिविधियों में शामिल किया जाता है, जैसे कि स्थानीय बैंक, पुलिस थाना, अस्पताल और अनाज मंडी का भ्रमण कराना। इससे छात्रों को व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने और तनाव से मुक्ति पाने में मदद मिलती है।

GLIBS WhatsApp Group
Show More
Back to top button