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कैदी की मौत पर शासन से जवाब तलब, पढ़े पूरी खबर

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बिलासपुर। हत्या के आरोप में जेल में बंद कैदी की मौत हो गई। इस पर उसके परिजनों ने जेल में हत्या का मामला बताते हुए इसकी शिकायत की थी। मृत कैदी के शरीर पर चोट के गंभीर निशान पाए गए थे। इस सम्बन्ध में परिजनों ने याचिका दायर की थी। इस मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शासन से दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। गौरतलब है कि ग्राम पिपरौद निवासी नीरज भोई को महासमुंद पुलिस ने 12 अगस्त को गिरफ्तार कर जिला जेल भेजा था । जेल के चिकित्सक डा संजय दावे ने मेडिकल परीक्षण में उसे डिप्रेशन और क्रोनिक एल्कोहलिक का मरीज पाया। जेल में अगले दिन असामान्य व्यवहार करने लगा था । इस पर जेल अस्पताल में दवाइयां दी गई। 15 अगस्त की सुबह सरकारी अस्पताल ले जाया गया। जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। 17 अगस्त 2024 को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि युवक की मौत गला दबाने से हुई थी। उसके शरीर पर 35 चोटों के निशान थे। उनमे से 8 आंतरिक थीं। जो जानलेवा साबित हुई। जेल दाखिल करते समय नीरज भोई के शरीर चोट के कोई भी निशान नहीं थे.। इस मामले में कोर्ट ने शासन से दो सप्ताह में जवाब तलब किया है।

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