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युक्तियुक्तकरण में लापरवाही गीदम बीईओ रफीक निलंबित

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दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा जिले में स्कूलों और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण में गंभीर लापरवाही बरतने के आरोप में गीदम ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) शेख रफीक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इस संबंध में कलेक्टर कार्यालय से आधिकारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं। जांच में पाया गया कि बीईओ शेख रफीक ने युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के दौरान कई नियमों का उल्लंघन किया है । उन्होंने गीदम ब्लॉक की 31 आश्रम शालाओं के रिक्त पदों को प्रक्रिया से बाहर रखा, जिसके चलते 20 शिक्षकों को अन्य संस्थानों में काउंसलिंग के माध्यम से पद चुनने के लिए मजबूर होना पड़ा।
इसके अतिरिक्त, उन्होंने शिक्षकों की वरिष्ठता सूची में गड़बड़ी की और आश्रम अधीक्षकों को अतिशेष की स्थिति से मुक्त करने के निर्देशों का पालन नहीं किया। साथ ही, विशेष निर्देशों के बावजूद विशिष्ट संस्थानों में कार्यरत शिक्षक और दिव्यांगजन, जिन्हें प्रक्रिया से बाहर रखा जाना था, उन्हें भी युक्तियुक्तकरण में शामिल किया। विशेष रूप से दृष्टिबाधित शिक्षक राजकुमार जैन को अनुचित रूप से अतिशेष घोषित कर दिया गया, जो नियमों का सीधा उल्लंघन है।
इन सभी गड़बड़ियों के चलते बीईओ शेख रफीक का आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 (1), (2) और (3) का उल्लंघन पाया गया है। शासन ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा निर्धारित किया है। इस अवधि में वे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते के पात्र रहेंगे।

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