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फोरम का बीमा कंपनी को 7 फीसदी ब्याज के साथ राशि देने का आदेश

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रायपुर। पति की मृत्यु के बाद बीमा का क्लेम नहीं अदा किया गया। पति के नाम पर कराय गए बीमा का उनकी मृत्यु के बाद कंपनी ने क्लेम अदा नहीं किया। इस पर पीड़िता ने राज्य उपभोक्ता फोरम में शिकायत की। इसकी सुनवाई करते हुए फोरम ने कंपनी को 50 लाख रुपए 7 फीसदी ब्याज के साथ देने और मानसिक कष्ट के लिए उसे 10 हजार रुपए देने का आदेश दिया है।
बीमा कंपनी ने क्लेम को बीपी और शुगर की बीमारी छिपाए जाने के कारण रिजेक्ट कर दिया था।
सुरडोंगर केशकाल निवासी सावित्री सलाम ने बताया कि 16 जून 2021 को उनके पति की मृत्यु हो गई थी। उन्होंने एसबीआई जीवन बीमा कंपनी से एक पॉलिसी ली थी। सावित्री ने बीमा कंपनी में क्लेम किया। लेकिन कंपनी ने उनका दावा खारिज कर दिया। सावित्री के पति को पहले से शुगर और दिल की बीमारी थी। उन्होंने इसकी जानकारी नहीं दी थी। बीमा कंपनी के चक्कर काटने के बाद सावित्री ने जिला उपभोक्ता आयोग कांकेर में परिवाद दायर किया. आयोग ने आदेश दिया कि कंपनी परिवादी को बीमा की पूरी रकम भुगतान करे। कंपनी ने इस आदेश से असंतुष्ट होकर राज्य उपभोक्ता फोरम में अपील की। .राज्य उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष न्यायधीश गौतम चौरड़िया और सदस्य प्रमोद कुमार वर्मा की पीठ ने कहा कि उस समय उन्हें बीमारी की कोई जानकारी थी, ना ही वह इसके लिए कोई दवाई खा रहे थे।

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