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पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा को उच्च न्यायालय से नहीं मिली राहत
बिलासपुर। पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा को एसीबी-ईओडब्लू द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की एफआईआर मामले में उच्च न्यायालय से निराशा हाथ लगी है। उच्च न्यायालय की जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की एकल पीठ ने एफआईआर पर स्टे देने से इनकार करते हुए एसीबी को एक हफ्ते में जवाब पेश करने का आदेश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद करेगी।
पूर्व महाधिवक्ता ने रायपुर की एसीबी कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। रायपुर की एसीबी कोर्ट की जिला सत्र न्यायाधीश निधि शर्मा ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, जिसे सतीश चंद्र वर्मा ने गंभीर मामला बताते हुए हाई कोर्ट में अपील की है।