बैगा हितग्राहियों के आवास निर्माण में धोखाधड़ी कर राशि गबन करने पर ठेकेदार के विरुद्ध एफआईआर दर्ज

गौरेला पेंड्रा मरवाही। गौरेला जनपद के ग्राम पंचायत धनौली में दो बैगा हितग्राहियों केशलाल एवं बल सिंह बैगा के आवास निर्माण में स्थानीय ठेकेदार दीपक यादव द्वारा धोखाधड़ी कर आवास की राशि गबन करने पर थाना गौरेला में बीते 21 मई को प्रथम सूचना प्रतिवेदन (एफआईआर)दर्ज कराया गया है।
जनपद सीईओ गौरेला द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के मुताबिक ठेकेदार के विरुद्ध ठगी करने की शिकायत पर जांच कराई गई। जांच में अपराध घटित होना पाया जाने पर धारा 420 के तहत प्रकरण दर्ज कराया गया है। एफआई द्यआर में कहा गया है कि विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा हितग्राहियों का वर्ष 2016-17 में प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ था। स्थानीय ठेकेदार दीपक यादव ने उन्हें बहला-फुसलाकर उनका आवास बनाने का झूठा आश्वासन देकर उनसे पीएम आवास योजना की राशि ठगी कर प्राप्त किया गया।
दोनों हितग्राहियों केशलाल एवं बल सिंह बैगा के बैंक खाता में अलग अलग तीन किस्तों में 1लाख 20 हजार का भुगतान किया गया था। ठेकेदार के द्वारा आज दिनांक तक आवास पूर्ण नहीं कराया गया है, जबकि ठेकेदार के द्वारा हितग्राहियों से कागज में छल पूर्वक दस्तखत करा कर उनके खाते से राशि निकालकर स्वयं के उपयोग में लगाया गया है, जो कि अपराध की श्रेणी में आता है।
कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुरेन्द्र प्रसाद वैद्य ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पीएम आवास योजना का क्रियान्वयन पूरी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ किया जाए। गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता की योजना है, इसमें किसी भी स्तर पर गड़बड़ी, लापरवाही, अनियमितता आदि बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
