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केस फाइल कीजिए, अनुमति की जरूरत नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना पर बयान देने के बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे विपक्षी आलोचना का सामना तो कर ही रहे हैं, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लेटर पिटिशन भी दाखिल की गई है। वहीं, बीजेपी सांसद के खिलाफ अवमानना कार्यवाही पर अब सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक में कहा है कि केस फाइल कीजिए, इसके लिए अनुमति की जरूरत नहीं है।
शीर्ष अदालत ने क्या कहा?
शीर्ष अदालत ने सोमवार को एक याचिकाकर्ता से कहा कि उसे सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई संजीव खन्ना की आलोचना करने को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने के लिए बेंच की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इस मामले का उल्लेख जस्टिस बी. आर. गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच के सामने किया गया।
