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त्यौहारी सीजन: कई होटलों से सेम्पल ले जांच के लिये भेजे गये

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कांकेर। शहरी क्षेत्र अंतर्गत संचालित होटल/रेस्टारेंट/ में दीपावली त्यौहार के मद्देनजर मिठाई / खाद्यान्न सामग्री के जांच हेतु टीम बना सेम्पल लेकर जांच हेतु भेजा गया है। जिसमें जिले के कई होटलों में
जानकारी के अनुसार खाद्य सामाग्री एवं घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 कि.ग्रा.) का दुरुपयोग किये जाने के संबंध में संयुक्त टीम के द्वारा चारामा में यादव दुध डेयरी से दुध, राजा भोजनालय एवं रेस्टारेंट से खोवा, सुरेश होटल से पनीर एवं कुन्दा, दुर्गेश रेस्टारेंट से दही एवं जोधपुर मिष्ठान भंडार खोवा पेड़ा, भानुप्रतापपुर में दुर्गा होटल से स्ट्राबेरी स्वीट्स, जैन मिष्ठान से खजूर रोल, गोपाल स्वीट्स से कलाकंद, गुलशन होटल से मिल्क बर्फी के नमूना जांच हेतु लिया गया साथ ही माजीसा किराना स्टोर भानुप्रतापपुर से निलांस सेवाइया लाल गुलाब सरसों तेल, मैगी मसाला आचार एवं अन्य सामग्री 5576 रुपये, जायसवाल प्रोविहजन स्टोर्स भानुप्रतापपुर अभिषेक जायसवाल से एवरेस्ट धनिया मसाला, निलांस चिकन मसाला गुजराती पापड़, विकोजी चनाचुर, लाल गुलाब सरसों तेल कीमत 3660 रुपये, जैन एजेंसी भानुप्रतापपुर हल्दीराम रोस्टेड चना 1320 रुपये, राजस्थान किराना स्टोर भानुप्रतापपुर पारले हाइड एंड सीक अनमोज टम्मी, नेचुरल टोस्ट, वाग बकरी चाय 2690 रुपये, अरिहंत सुपर मार्केट भानुप्रतापपुर सुंदर तिल्ली टोस्ट चिंगस हाट गारलिक 480 रुपयें आशीर्वाद प्रोविहजन स्टोर्स 12776 रुपयें कुल 30000 रुपये की
एक्सपायरी खाद्य सामग्री जप्त की गई। कांकेर में जय हिंद होटल से मलाई बर्फी, जैन मिष्ठान से पनीर, केसर पेड़ा नेकी हसन से मथुरा पेड़ा, जय हिन्द रेस्टारेंट पनीर, राजस्थान स्वीटस से बादाम बर्फी का नमूना जांच हेतु लिया गया एवं होटल रुबारु जायका से 5 किग्रा पुराना मटन, दाल पका 5 किग्रा काबुली चना उबला 2 कि.ग्रा. रसगुल्ला 1 कि.ग्रा. मछली 3 कि.ग्रा. खराब पायी गई जिसे मौके पर नष्ट किया गया एवं वेज एंव नानवेज अलग अलग नही रखने हेतु नोटिस दिया गया। राखी त्यौहार में लिए गये खाद्य नमूना में जैन मिष्ठान कांकेर के खोवा, राजस्थान स्वीट्स कांकेर के पेड़ा, दुर्गेश रेस्टारेंट चारामा बर्फी, गुलशन होटल भानुप्रतापपुर के रसगुल्ला, आजाद होटल भानुप्रतापपुर के पनीर, एवं श्री तारकनाथ मिष्ठान भंडार के चमचम के नमून अमानक पाये गये जिसके विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधियिम 2006 के तहत माननीय एडीएम न्यायालय में प्रकरण दर्ज किया गया। साथ ही भानुप्रतापपुर के गणपती होटल से 1 नग, दसरु बिरयानी सेंटर 2 नग, प्रभु होटल 2 नग, आजाद होटल से 1 नग, गोपाला स्वीटस से 1 नग एवं कांकेर में लक्ष्मी रेस्टारेंट से 2 नग, दुर्गा मारवाड़ी होटल से 1 नग, राजेश होटल से 2 नग कुल 12 घरेलू सिलेंडर पर कार्यवाही की गई। एवं मापतौल विभाग द्वारा जैन मिष्ठान, मां दुर्गा मारवाड़ी भोजनालय, गुरुनानक बेकरी, एवन बेकरी, जय हिन्द होटल, राजस्थान स्वीट्स, नेकी हसन स्वीट्स में व्यापारियों द्वारा पूर्व से पैक वस्तु के संबंध में घोषणाओं का पालन नही करने पैकर पंजीयन नही लेने, असत्यापित तौल उपकरण, विनिर्दिष्ट मात्रा से कम तौल की मिठाई के संबध में प्रकरण दर्ज किया गया।
कलेक्टर कांकेर आदेशानुसार एवं अशोक कुमार मार्बल अभिहित अधिकारी सह अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कांकेर के मार्गदर्शन में विमल कुमार सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी, श्री अमित कश्यप खाद्य निरीक्षक, श्री उमेश कुमार सिन्हा खाद्य निरीक्षक, श्री शैलेन्द्र ध्रुव खाद्य निरीक्षक, सुश्री अंजना बड़ा मापतौल निरीक्षक की संयुक्त टीम ने सभी होटलों में दबिश दी।

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