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ब्रांडेड के नाम पर नकली सिगरेट बिक्री का भांडाफोड़, भारी मात्रा में सिगरेड बरामद

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अंबिकापुर। ब्रांडेड के नाम पर शहर सहित जिलेभर में नकली सिगरेट की बिक्री की जा रही है। इसकी पुख्ता जानकारी जब आईटीसी लिमिटेड कंपनी को मिली तो उसने अपने प्रतिनिधि के माध्यम से मामले की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई। पुलिस ने मामले में आरोपी व्यवसायी के खिलाफ अपराध दर्ज कर कार्रवाई शुरु की और शनिवार की दोपहर प्रशासन व पुलिस की टीम ने नकली सिगरेट के गोदाम में छापा मारा है। यहां से भारी मात्रा में नकली सिगरेट बरामद किया गया है।
आईटीसी लिमिटेड के सदानन्द मिश्रा पिता सूर्यनारायण मिश्रा ई 65 छतरपुर एक्सटेंशन नई दिल्ली महरौली, दक्षिण दिल्ली ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि आईटीसी लिमिटेड के जिम्मेदारों तक सिगरेट के विभिन्न ब्रांडों में गोल्ड फ्लेक, फ्लेक, फ्लेक लिबर्टी, गोल्ड फ्लेक इंडीमिंट सहित अन्य ब्रांड के नकली और उल्लंघनकारी सिगरेट उत्पाद व्यापक पैमाने पर वितरण व प्रचलन में लाने की जानकारी मिली थी। यह भी पता चला था कि कपिल मित्तल एंड संस के महाराजा अग्रसेन मार्ग अंबिकापुर स्थित गोदाम और राम मंदिर रोड स्थित निवास से इसका बड़े पैमाने पर आपूर्ति और बाजार में बिक्री के लिए वितरण किया जा रहा है। इसकी प्रमाणित जानकारी के आधार पर विभिन्न प्रतिष्ठानों का गोपनीय दौरा करने पर नकली सिगरेट बिक्री करने की पुष्टि हुई। इसमें थोक विक्रेता द्वारा गोल्ड विमल और गोल्ड फिल्टर ब्रांड की बिक्री शामिल है, जिसका अवैध रूप से एक इकाई द्वारा निर्माण किया जा रहा था, जो गोल्ड स्टेप टोबैको प्राइवेट लिमिटेड है।
सदानंद मिश्रा ने बताया कि नकली सिगरेटों का यह व्यापार उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ऐसे नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है। आईटीसी लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने मामले में बीएनएस की धारा 318 (4), 349, कॉपी राइट एक्ट संशोधित 1957 की धारा 67, ट्रेड मार्क अधिनियम 1944 की धारा 104 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया और गोदाम में छापामार कर बड़ी मात्रा में नकली सिगरेट में जप्त किया।

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