विशाल मेगा मार्ट में बेचा जा रहा था एक्सपायरी सामान, खाद्य एवं औषधि विभाग में शिकायत
रायपुर। राजधानी रायपुर के आमापारा स्थित गुरु घासीदास प्लाजा में विशाल मेगा मार्ट से एक्सपायरी हो चुके बिसकुट को आफर लगाकर बेचने का मामला प्रकाश में आया है। इसकी शिकायत खाद्य एवं औषधि विभाग में की गई।
गुरु घासीदास प्लाजा आमापारा स्थित विशाल मेगा मार्ट में एक्सपायरी तारीख की खाद्य सामग्री बेची जा रही है। यह खुलासा एक उपभोक्ता द्वारा मंगलवार को मोमस् मैजिक के दो पैकेट व कुछ अन्य सामान की खरीदी में खुलासा हुआ है। बिस्किट में इसके बनाने की तारीख 12/10/ 2023 छपी है। उपयोग करने की तारीख इसके एक साल तक (बेस्ट यूज बिफोर) है। यानी 7 जुलाई 2024 के बाद बिस्किट उपयोग करने लायक नहीं है, लेकिन इसके बाद भी धड़ल्ले से उपभोक्ताओं को बेचा जा रहा है।
एक उपभोक्ता ने नाम न छापने की शर्त पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मंगलवार (9 जुलाई 2024) को शाम 6:30 बजे उन्होंने गुरु घासीदास प्लाजा आमापारा स्थित विशाल मेगा मार्ट मॉल मोमस् मैजिक बिस्कुट व अन्य सामान खरीदा था। इसका बिल क्रमांक 9060170000411 है। घर जाकर उन्हें देखा तो दोनों उत्पादों में उपयोग करने की तारीख निकल चुकी थी। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ अन्य बिस्कुट में तारिखों को भी मिटा दिया गया था।
विशाल मेगा मार्ट में इस तरह की लापरवाही को देख कर ऐसा लगता है कि खाद्य एवं औषधि विभाग अपने एसी के बंद कमरे में चैन की निंद सोकर लोगों की जान माल से खिलवाड़ करने की खुली छूट दे रखी है। जब शिकायत होती है तब जागते है।
फूड पाइजनिंग हो सकती है
तय समय के बाद प्रिजर्वेटिव का असर कम होने लगता है। ऐसे में खाद्य सामग्री में बैक्टीरिया पैदा हो सकते हैं।इसके खाने से बच्चों को फूड पाइजनिंग हो सकती है। इसमें पेट में दर्द, उल्टी, आंतों में सूजन शामिल है। पाइजनिंग कई बार जानलेवा भी हो सकती है।
डॉ. राकेश मिश्रा, शिशु रोग विशेषज्ञ
कार्रवाई करेंगे
” किसी भी वस्तु जिसका की उपभोग तिथि निकल चुकी है उन्हें बेचा नहीं जा सकता। यदि ऐसा करते कोई दुकानदार या माल प्रबंधन के द्वारा पाया जाता है तो मामले की शिकायत मिलने पर जांच कर उस पर हम कार्यवाही अवश्य करेंगे “
सिद्धार्थ पाण्डेय
खाद्य एवं औषधि विभाग, रायपुर