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सेक्टर 9 स्थित जेएलएन अस्पताल परिसर में अनाधिकृत आर्टवर्क पर रोक लगाते हुए बेदखली नोटिस जारी

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भिलाई। सार्वजनिक संपत्ति नियमों को कायम रखते हुए, संपदा अधिकारी द्वारा एक बेदखली नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस में जवाहरलाल नेहरु चिकित्सालय एवं अनुसंधान केन्द्र परिसर, सेक्टर-9 में अनाधिकृत रूप से परिसर उपयोग करने वालों (अवैध कब्जाधारियों) को परिसर खाली करने और सभी अनाधिकृत गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से रोकने का आदेश दिया गया है। यह नोटिस सार्वजनिक संपत्ति (अवैध कब्जाधारकों का निष्कासन) अधिनियम, 1971 की धारा 5-बी के उप-धारा (2) के तहत जारी किया गया है, जिसमें सेक्टर-9 स्थित जेएलएन अस्पताल परिसर के हनुमान मंदिर क्षेत्र के पास हो रही अवैध गतिविधियों का उल्लेख किया गया है।
यह नोटिस (केस संख्या 31/2025) उन व्यक्तियों के खिलाफ जारी किया गया है, जो किसी सक्षम प्राधिकरण से स्वीकृति प्राप्त किए बिना, अस्पताल भवन की दीवारों पर कला कृतियाँ (पेंटिंग) बना रहे थे। यह गतिविधि सार्वजनिक संपत्ति के उपयोग से संबंधित नियमों का उल्लंघन मानी गई है।
संपदा अधिकारी ने इस प्रकरण पर जारी आदेश में यह स्पष्ट किया है कि परिसर में सभी अवैध गतिविधियाँ तत्काल प्रभाव से बंद हो जानी चाहिए। नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया है कि इस आदेश के विरुद्ध कोई भी अपील, निर्धारित समयावधि के भीतर की जा सकती है, जैसा कि अधिनियम की धारा 9 में निर्धारित है।

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