जोन 2 को छोड़कर 9 वार्ड समितियों के जोन अध्यक्ष का निर्वाचन 3 को

00 आयुक्त ने किया निर्वाचन हेतु जोन आयुक्तों को निर्वाचन सह पीठासीन अधिकारी नियुक्त
रायपुर। छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 48 (क) के अंतर्गत्त नगर पालिक निगम रायपुर की 10 वार्ड समितियों (जोन क्रमांक 2 को छोड़कर) की वार्ड समिति (जोन) अध्यक्ष (जोन) के निर्वाचन 3 अप्रेल की समस्त कार्यवाही हेतु नगर निगम आयुक्त विश्वदीप ने निर्वाचन सह पीठासीन अधिकारी अपर आयुक्त द्वय श्री पंकज के. शर्मा एवं श्री विनोद पांडेय के निर्देशन पर्यवेक्षण में निर्वाचन की कार्यवाही संपन्न करवाने का आदेश जारी किया है।
आदेश के अनुसार वार्ड समिति जोन क्रमांक 1 हेतु जोन 1 आयुक्त, वार्ड समिति जोन क्रमांक 3 हेतु जोन 3 आयुक्त, वार्ड समिति जोन क्रमांक 4 हेतु जोन 4 आयुक्त, वार्ड समिति जोन क्रमांक हेतु जोन 5 आयुक्त, वार्ड समिति जोन क्रमांक 6 हेतु जोन 6 आयुक्त, वार्ड समिति जोन क्रमांक 7 हेतु जोन 7 आयुक्त, वार्ड समिति जोन क्रमांक 8 हेतु जोन 8 आयुक्त, वार्ड समिति जोन क्रमांक 9 हेतु जोन 9 आयुक्त एवं वार्ड समिति जोन क्रमांक 10 हेतु जोन 10 आयुक्त को निर्वाचन सह पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है। वार्ड समिति के अध्यक्ष के निर्वाचन की कार्यवाही नगर पालिक निगम रायपुर महात्मा गांधी सदन मुख्यालय के चतुर्थ तल स्थित सामान्य सभा सभागार में कराया जाना है । आदेशित किया गया है कि निर्वाचन की तारीख समय एवं स्थान की सूचना जोन अंतर्गत आने वाले वार्डो के निर्वाचित पार्षदों को दी जाये तथा सर्वसाधारण की जानकारी हेतु सूचना पटल पर चस्पा किया जाये। साथ ही निर्वाचन संबंधी समस्त आवश्यक सामग्री साथ लाना सुनिश्चित करने आदेशित किया गया है।
छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगमए अधिनियम 1956 की धारा 48 (क) के अंतर्गत वार्ड समिति के जोन अध्यक्ष के विहित रीति से निर्वाचन हेतु अनुसूची अनुसार निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 3 अप्रेल 2025 को अपरान्ह 12 बजे निगम मुख्यालय चतुर्थ तल स्थित सामान्य सभा सभागार में वार्ड समिति के जोन अध्यक्ष हेतु निर्वाचन की कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी। अपरान्ह 12 बजे से अपरान्ह 12:15 बजे तक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया जाना, अपरान्ह 12:15 बजे से अपरान्ह 12:45 बजे तक प्रस्तुत नाम निर्देशन पत्रों की संविक्षा एवं सही पाये गये नाम निर्देशन अभ्यर्थियों के नाम प्रकाशन, अपरान्ह 12:45 बजे से अपरान्ह 1 बजे तक अभ्यर्थिता वापस लेना, अपरान्ह 1 बजे से 1:30 बजे तक मतदान (यदि आवश्यक हो) तत्काल बाद मतगणना व परिणाम की घोषणा एवं कार्यवाही वृत्त का लेखन किया जायेगा।
