Chhattisgarh

चुनाव आयोग ने दिए आदेश, महंत पर दर्ज होगी एफआईआर

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रायपुर। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हेट स्पीच देने का मामला तूल पकड़ लिया है। कल बीजेपी के प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य सुधांशु त्रिवेदी ने दिल्ली में उठाया था तो आज भारत निर्वाचन आयोग ने नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दे दिया।

बता दें,मंगलवार को राजनांदगांव के स्टेट हाईस्कूल मैदान में पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस पार्टी द्वारा घोषित लोक-सभा प्रत्यासी भूपेश बघेल और देवेन्द्र यादव के समर्थन में आयोजित कांग्रेस की चुनावी सभा में चरण दास महंत ने कहा कि, “हमें एक ऐसा आदमी चाहिए जो लाठी पकड़ सके। हमें सिर फोड़ने वाला आदमी चाहिए। मोदी के सामने आंख मिलाकर बात कर सके, ऐसा एक ही आदमी है, जिसे आप सांसद बनाओगे, वही मोदी के सामने लाठी पकड़कर खड़ा हो सकता है।

” उन्होंने यह भी कहा कि, “रात-दिन एक करके मोदी को घेरने वाला आदमी चाहिए। यह आदमी भूपेश बघेल और देवेंद्र यादव हो सकते हैं। इसलिए उन्हें जिताकर दिल्ली भेजिए। हालांकि, अगले दिन अपने बात से पलटते हुए उन्होंने बयान जारी कर कहा कि छत्तीसगढ़ी नहीं समझने वाले लोग मेरी बात को समझ नहीं पाए और इसे खामोख्वाह बात का बतंगड़ बना रहे हैं।

मगर कहा जाता है कि बंदूक की गोल और मुंह की बोली, एक बार निकल जाती है तो वापिस नहीं आती। वो भी नरेंद मोदी जैसे प्रधानमंत्री के खिलाफ। पूरी भारतीजय जनता पार्टी इसको लेकर आक्रमक हो गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जवाबी हमला करते हुए कहा कि हिम्मत है तो पहले लाठी उन्हें मारे। ऐसे ही वित्त मंत्री ओपी चौघरी ने भी नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ बयान जारी किए। उधर, दिल्ली में बीजेपी के नियमित प्रेस कांफ्रेंस में भी यह मामला उठा और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पार्टी को इस हेट स्पीच के लिए आड़े हाथ लिया।

उधर, प्रधानमंत्री का मामला था लिहाजा निर्वाचन आयोग ने भी इसे गंभीरता से लिया। दरअसल, महंत पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। सो, अफसरों का कहना है कि स्टार प्रचारक के खिलाफ राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय या डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन आफिसर सीधे एक्शन नहीं ले सकता। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने आज दोपहर महंत के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दे दिया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने इसे राजनांदगांव जिला प्रशासन को भेज दिया गया। इलेक्शन कमीशन का आदेश समाचार लिखे जाने तक राजनांदगांव के थाने में पहुंच गया है। मगर पुलिस इस बात में उलझ गई है कि किस धारा में अपराध दर्ज किया जाए। क्योंकि राजनीतिक मामलों में गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज होता नहीं। और अब नए कानून के हिसाब से सामान्य धाराएं भी गैर जमानती हो गई हैं। उधर, प्रधानमंत्री और इलेक्शन कमीशन का मामला भी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने इसे राजनांदगांव जिला प्रशासन को भेज दिया गया। इलेक्शन कमीशन का आदेश समाचार लिखे जाने तक राजनांदगांव के थाने में पहुंच गया है।

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