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DMF घोटाला: 4 पूर्व सीईओ की जमानत याचिका खारिज, करोड़ो के घोटाले का आरोप

कोरबा। डीएमएफ घोटाले के मामले में जनपद पंचायत के 4 पूर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारियों (सीईओ) की जमानत खारिज कर दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार ईओडब्ल्यू के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने भरोसाराम ठाकुर(पूर्व नोडल अधिकारी डीएमएफटी), भूनेश्वर सिंह राज (पूर्व जनपद सीईओ), राधेश्याम मिर्झा (पूर्व जनपद सीईओ), वीरेंद्र कुमार राठौर (पूर्व जनपद सीईओ) के जमानत आवेदन को निरस्त करते हुए कहा कि जांच अभी जारी है और आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं।
ईओडब्ल्यू की जांच में पता चला है कि आरोपियों ने डीएमएफ फंड के कार्यों में अनियमितता की और निविदा आवंटन में भुगतान स्वीकृति के बदले अवैध रूप से कमीशन लिया। जांच में अब तक 90 करोड़ 48 लाख रुपये से ज्यादा के घोटाले का पता चला है।
