ChhattisgarhCrime

25 साल से एक ही घर में अलग रह रहे पति पत्नी के तलाक पर मुहर

Share

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने 47 साल पुराने वैवाहिक रिश्ते को समाप्त करने के फैमिली कोर्ट के आदेश पर मुहर लगा दी है। हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के तलाक के आदेश को बरकरार रखते हुए पति हीरालाल वर्मा को पत्नी लीला वर्मा को एकमुश्त 10 लाख गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया है। मामले में जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की डिवीजन बैंच ने फैसला सुनाया है।भिलाई स्टील प्लांट के कर्मचारी की महिला के साथ 20 अप्रैल 1978 को मध्यप्रदेश के रीवा जिले के मऊगंज तहसील में हिंदू रीति से शादी हुई थी। उनके तीन बच्चे हैं। पुरुष को 1995 में भिलाई स्टील प्लांट में नौकरी मिली और परिवार सेक्टर-5 भिलाई में रहने लगा। पति ने फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी लगाई थी। आरोप लगाया गया था कि पत्नी वर्ष 1987 से झगड़ा करती थी, गाली देती थी और घर का काम करने से मना करती थी।

GLIBS WhatsApp Group
Show More
Back to top button