दुष्कर्म मामले में डिप्टी कलेक्टर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

बालोद। बीजापुर में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर दिलीप उइके की अग्रिम जमानत याचिका को जिला न्यायालय ने खारिज कर दिया। गौरतलब है कि
महिला आरक्षक ने डिप्टी कलेक्टर पर दुष्कर्म, गर्भपात और आर्थिक शोषण के आरोप लगाये हैं। अब उनकी गिरफ्तारी महज वक्त की बात है।
आरोपी पक्ष के वकील ने कहा कि पीड़िता ने ब्लैकमेलिंग की नीयत से झूठा केस दर्ज कराया है। पीड़िता ने मजिस्ट्रेट को अपनी आपबीती सुनाते हुए बैंक स्टेटमेंट समेत कई सबूत पेश किए। इसके बाद कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
पीड़िता ने बताया कि 2017 में आईटीआई में पढ़ाई के दौरान उसकी मुलाकात दिलीप उइके से हुई थी। दोनों में प्रेम संबंध बने और विवाह का झांसा देकर आरोपी लगातार शारीरिक संबंध बनाए। पहली बार गर्भवती होने पर जबदस्ती दवा देकर गर्भपात करा दिया।
इसके बाद भी संबंध बनाते रहा और पीड़िता से 3.30 लाख रुपये अपने खाते में ट्रांसफर कराए। 2017 से 2025 के बीच पीड़िता तीन बार गर्भवती हुई और हर बार गर्भपात करा दिया गया।
आरोपी 2024 में पीड़िता को अंडमान घुमाने ले जाकर सम्बन्ध बनाए। यहाँ पीड़िता ने शादी की बात की तो आरोपी मुकर गया और दूरी बनाने लगा।
इससे आहत होकर पीड़िता ने डौंडी थाने में शिकायत दर्ज कराई।
